फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   The businessman was ordered to pay Rs 1.99 lakh.

Shimla News: कारोबारी को 1.99 लाख रुपये अदा करने के आदेश

Sat, 20 Sep 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 11:59 PM IST
विज्ञापन
The businessman was ordered to pay Rs 1.99 lakh.
शिमला। सिविल न्यायाधीश सुस्मिता शर्मा ने मैसर्ज श्रीराम ओम प्रकाश को अर्की स्थित मैसर्ज कांगड़ा बेकरी के मालिक (प्रतिवादी) से ऋण वसूली करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि मैसर्ज श्रीराम ओम प्रकाश (वादी) प्रतिवादी से 1,99,094 (मूलधन) की राशि वसूल करने का हकदार है। साथ ही शिकायत से वसूली तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूलने के भी निर्देश दिए हैं। यह मामला मार्च 2012 को अनाज मंडी शिमला का है। आरोप लगे थे कि प्रतिवादी ने अपने बेकरी उत्पादों के लिए शिमला स्थित वादी मैसर्ज श्रीराम ओम प्रकाश से उधार पर मैदा खरीदा था। लेकिन 1,99,094 रुपये का भुगतान नहीं किया था। इसके बाद अदालत के समक्ष केस दायर किया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article