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Shimla News: चरस रखने के मामले में नौ वर्षों की सजा भुगत रहा आरोपी हिमाचल हाईकोर्ट से बरी
Mon, 21 Aug 2023 06:39 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 21 Aug 2023 06:39 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने चरस रखने जुर्म में नौ वर्ष का कठोर कारावास की सजा भुगत रहे नंद लाल को दोषमुक्त किया है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने अपील को स्वीकार करते हुए नंद लाल को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चरस रखने जुर्म में नौ वर्ष का कठोर कारावास की सजा भुगत रहे नंद लाल को दोषमुक्त किया है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने अपील को स्वीकार करते हुए नंद लाल को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डलहौजी में मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि 9 सितंबर 2013 को उसने आरोपी से एक किलो चरस पकड़ी थी।
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मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने विशेष अदालत चंबा की अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने नंद लाल को चरस रखने का दोषी ठहराया था और उसे नौ वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित करने में नाकाम रहा है। इसके चलते उसे कैद से मुक्त किया जाए।
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