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नई नीति के तहत शराब ठेकों के टेंडर, 30 तक करें आवेदन
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 19 Mar 2016 10:00 AM IST
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आवेदक सभी औपचारिकताएं पूरी कर 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
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आबकारी एवं कराधान विभाग ने नई आबकारी नीति के तहत शुक्रवार को शराब ठेकों के आवंटन के लिए टेंडर आवेदन और नियम जारी कर दिए हैं। आवेदक सभी औपचारिकताएं पूरी कर 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
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नए बदलाव के तहत जारी टेंडर में अब पहले ही मिनिमम गारंटेड कोटा के तहत मिनिमम रिजर्व प्राइज और साल भर के लिए प्रति लीटर की खपत के हिसाब से विभाग ने लाइसेंस फीस तय की गई है। टेंडर फार्म असिस्टेंट एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर और आबकारी एवं कराधान प्रभारी अधिकारी के पास से मिल सकते हैं।
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औपचारिकताएं पूरी कर तीस हजार रुपये बतौर आवेदन फीस जमा करनी होगी। फार्म के अलावा ठेके की लोकेशन से लेकर उसकी खपत और लाइसेंस फीस तक की जानकारी इन्हीं अधिकारियों के पास से ली जा सकती है। टेंडर में खास बात यह है कि आवेदन करने वाला एक व्यक्ति अधिकतम चार लोकेशन के लिए टेंडर फाइल कर सकता है।
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इस दौरान टेंडर जिस यूनिट के लिए जमा करना है उसके लिए विभाग की ओर से तय रिजर्व प्राइस की दो प्रतिशत राशि का ड्राफ्ट भी लगाना होगा। टेंडर अप्रूव होने पर इस राशि को लाइसेंस फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा।
इन टेंडरों का आवंटन जिला आवंटन कमेटी करेगी जिसमें संबंधित जिले के डीसी के अलावा उस संबंधित जोन का आबकारी कलेक्टर, आबकारी एवं कराधार अधिकारी और आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी शामिल होगा।