{"_id":"5fdb4d348ebc3e40fa4be1e0","slug":"ten-lakh-rupee-compensation-for-employees-on-panchayat-election-duty-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंचायत चुनाव: ड्यूटी पर जान गई तो परिजनों को 10 लाख मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंचायत चुनाव: ड्यूटी पर जान गई तो परिजनों को 10 लाख मुआवजा
Fri, 18 Dec 2020 10:49 AM IST
अरविन्द ठाकुर
विपिन काला, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
विपिन काला, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 18 Dec 2020 10:49 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की जान जाती है तो उसके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को दस लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया है।
विज्ञापन
राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी किसी कारणवश मौत होती है तो उसके परिजनों का मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह चुनाव ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर कर्मचारी के लिए पांच लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है।
विज्ञापन
बताते हैं कि राज्य चुनाव आयोग ने वर्ष 1915 में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के समय कर्मचारियों के लिए मुआवजा की व्यवस्था की थी। पिछले चुनाव में चार कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी में मौत हो गई थी। एक कर्मचारी की किन्नौर में ड्यूटी देते हुए मौत हो गई थी।
विज्ञापन
इसी तरह अन्य कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी में स्कूटर से जाते समय दूसरे वाहन से टक्कर लगने से मौत हो गई थी। चुनाव ड्यूटी में कुल चार की जान गई थी, जिनके परिजनों को चुनाव आयोग की ओर से मुआवजा दिया गया था।