केसीसी बैंक भर्तीः कोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर लगाई रोक
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कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के 154 पदों के लिए 20 दिसंबर 2015 को स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली गई भर्ती परीक्षा के परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कांगड़ा जिला के एक प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को अंतरिम आदेश जारी किए।
इससे सूबे के 70 हजार परीक्षार्थियों को झटका लगा है। बता दें कि केसीसीबी ने ग्रेड-3 ऑफिसर के 15, ग्रेड-4 क्लर्क के 128 और कंप्यूटर ऑपरेटरों के 11 पदों के लिए 20 दिसंबर 2015 को भर्ती परीक्षा ली थी। परीक्षा के लिए 91859 ने आवेदन किया था जबकि 69052 परीक्षार्थियों को रोल नंबर जारी किए गए थे।
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिला के प्रार्थी ने केसीसी बैंक भर्ती प्रक्रिया को स्कूल शिक्षा बोर्ड से करवाने पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। प्रार्थी ने भर्ती प्रक्रिया को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि इसे शिक्षा बोर्ड के बजाय किसी अन्य एजेंसी से करवाया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने केसीसी बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया था। प्रार्थी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भर्ती परीक्षा का परिणाम लटक गया है। केसीसीबी के एमडी राखिल काहलो ने बताया कि हमें एक ईमेल मिली है। इसमें अधिवक्ता ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक के अंतरिम आदेशों का हवाला दिया है। ईमेल के तथ्यों को जांचा जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष बलवीर तेगटा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केसीसी बैंक भर्ती परीक्षा का परिणाम फिलहाल घोषित न करने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं।