वजीफे के लिए अब भरना पड़ेगा ये फॉर्म
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केंद्र सरकार ने एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने को नई शर्त लगा दी है। इन्हें अब इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट पर नहीं, बल्कि जिला प्रशासन की ओर से जारी फार्म-डी भरकर देना होगा।
इसके बाद फार्म को तहसीलदार की ओर से साइन किया जाएगा। जो छात्र इनकम सर्टिफिकेट के लिए तहसील से साइन फार्म-डी भरकर नहीं लाएंगे, उन्हें स्कॉलरशिप से वंचित होना पड़ेगा।
ससे पूर्व इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट पर बनाया जाता था। अब केंद्र सरकार ने एफिडेविट पर जारी इनकम सर्टिफिकेट की मान्यता को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा जाति प्रमाणपत्र पहले की तरह ही एफिडेविट पर जारी किए जा सकेंगे।
31 हजार से अधिक को वजीफा
केंद्र की ओर से एससी/एसटी और ओबीसी छात्रों को पोस्ट और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। वर्ष 2013-14 में पोस्ट मैट्रिक छात्रों को एससी वर्ग में 19709 छात्र-छात्राओं को 29 करोड़ 73 लाख 41 हजार, एसटी वर्ग में 4549 छात्र-छात्राओं को 12 करोड़ 90 लाख 32 हजार और ओबीसी वर्ग में 7100 छात्रों को 5 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपये छात्रवृत्ति दी है।
प्री मैट्रिक छात्रों को एससी वर्ग में 14127 को 317.92 लाख, एसटी वर्ग में 1800 को 40.55 लाख और ओबीसी वर्ग के 15128 छात्र्रों को 133.09 लाख की स्कॉलरशिप जारी की है।
उच्चतर शिक्षा निदेशक शशि भूषण सेखरी का कहना है कि केंद्र से ऐसे निर्देश आए हैं। सभी उप निदेशकों, सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपलों को निर्देश जारी हो चुके हैं। केंद्र के निर्देश नए आने वाले आवेदनों पर लागू कर दिए गए हैं।