फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   stay on contract term for temporary emloyees after the decision of tribunal.

अस्थायी कर्मचारियों को अनुबंध में लाने पर लगी रोक

Mon, 25 Jan 2016 10:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 25 Jan 2016 10:22 AM IST
विज्ञापन
stay on contract term for temporary emloyees after the decision of tribunal.

हिमाचल प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने के मामले को फिलहाल रोक दिया गया है। मामला प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में जाने के बाद अटक गया है, जिसके बाद इन अस्थायी कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया जा रहा है। हिमाचल सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने सभी अधीनस्थ कार्यालयों से इसका रिकॉर्ड मंगवा लिया था, मगर विवाद सुलझने तक फिलहाल इन कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लाया जा सकेगा।

विज्ञापन


सरकार ने सात साल या अनुबंध के 9600 घंटे पूरे करने वाले कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने का निर्णय लिया था। एक हजार से ज्यादा अस्थायी कर्मचारी इंजीनियरिंग, बी फार्मा, बहु तकनीकी और आईटीआई संस्थानों में कार्यरत हैं। अक्तूबर 2015 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि जो भी कर्मचारी एनसीवीटी, एआईसीटीई या आरएंडपी नियमों के तहत संलग्न या नियुक्त किए गए हैं, उन्हें अनुबंध पर लिया जा सकता है।
विज्ञापन


बशर्ते ऐसे कर्मचारियों ने 31 जुलाई 2015 तक सात साल का सेवाकाल पूरा कर लिया हो या फिर सेवाकाल के 9600 घंटे पूरे कर लिए हों। इन सभी संस्थानों के तमाम निदेशकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत फाइलों को तैयार करें। इन सबका रिकॉर्ड आठ जनवरी 2016 से पहले मांगा गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


सभी पात्र कर्मचारियों के दस्तावेजों के नहीं मिलने पर इस तिथि को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया था। इनमें नियुक्ति पत्र, बीच में सेवा समाप्ति, अवकाश, जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र, कोर्ट केस, उम्मीदवार से ली गई अंडरटेकिंग का विवरण और अन्य प्रमाण पत्रों का भी ब्योरा मांगा गया है।


तकनीकी शिक्षा निदेशक राजेश्वर गोयल ने कहा कि सात साल या 9600 घंटे पूरा करने या वाले अस्थायी कर्मचारियों को अनुबंध पर लेने का निर्णय लिया गया है। इनका ब्योरा भी मांगा गया है। पर मामला ट्रिब्यूनल में जाने के बाद इन कर्मचारियों को अनुबंध पर लेने की प्रक्रिया को फिलहाल रोकना पड़ा है। मामला सुलझने के बाद ही इस पर निर्णय होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed