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शिमला: सूचना देने में आनाकानी पर एचपीयू कुलपति और सहायक पंजीयक को नोटिस

Sun, 13 Mar 2022 01:50 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 13 Mar 2022 01:50 PM IST
सार

आयोग ने उम्मीदवारों को संबंधित ब्योरा देने के आदेश जारी किए हैं। एक उम्मीदवार का हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र देने को भी कहा है। अवमानना पर आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत दंडित करने का प्रावधान होगा। 

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State Information Commission himachal issue notice to Vice Chancellor. HPU Shimla
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य सूचना आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के कुलपति और सहायक पंजीयक को बाटनी के सहायक प्राध्यापक के लिए चयनित उम्मीदवारों के अंकों का ब्योरा देने में आनाकानी करने पर नोटिस दिया है। आयोग ने उम्मीदवारों को संबंधित ब्योरा देने के आदेश भी जारी किए हैं। आयोग ने एक उम्मीदवार का हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र देने को भी कहा है। अवमानना पर आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत दंडित करने का प्रावधान होगा। 

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आयोग ने कुलपति और सहायक पंजीयक को पब्लिक अथॉरिटी तथा जनसूचना अधिकारी होने के नाते कारण बताओ नोटिस दिया है। इस बारे में आयोग को एक अनुपालना रिपोर्ट भी भेजनी होगी। इस मामले की निगरानी अब एक अप्रैल को होगी। यह निर्णय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने सुनाया है।

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