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प्लास्टिक स्ट्रा के इस्तेमाल पर छह माह की दी छूट, फिर ढूंढना होगा विकल्प

Sat, 01 Feb 2020 12:50 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 01 Feb 2020 12:50 PM IST
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Six months exemption on the use of plastic straws in himachal pradesh
सांकेतिक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेय पदार्थों के टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग के लिए छह माह तक अस्थायी रूप से छूट प्रदान की है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एक्शन एलायंस फॉर रिसाइकलिंग बिवरेज (एएआरसी) कार्टन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से टेट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग पर छूट प्रदान करने के लिए आग्रह किया था।

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मैसर्ज टेट्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्शन एलायंस फॉर रिसाइकलिंग बिवरेज कार्टन को विस्तारक उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत प्रस्तुत कार्य योजना का क्रियान्वयन करना होगा। इस छूट अवधि के दौरान उत्पादकों और निर्माताओं को प्लास्टिक स्ट्रा का बायोडिग्रेडेबल विकल्प लाना होगा। इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है।
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उन्होंने कहा कि पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 20 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के अन्य प्रावधानों के तहत प्लास्टिक कटलरी जैसे चम्मच, कटोरी, कांटे, चाकू इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।

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