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महंगा पड़ेगा गाड़ी पर ओहदे की प्लेट लगाना

Sat, 02 Jul 2016 10:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 02 Jul 2016 10:36 AM IST
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shimla police charge fine over name plate on car
एसपी डी डब्ल्यू नेगी

गाड़ी पर ओहदे के नाम की प्लेट लगाकर चलने वाले रसूखदारों के खिलाफ पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। एसपी शिमला ने ऐसी गाड़ियों के चालान करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन गाड़ी मालिकों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है जिन्होंने अलग से अपनी कार में लाइटें लगा रखी हैं। उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, ऐसी गाड़ियों की वजह से हादसे बढ़ने का अंदेशा रहता है।

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तेज रोशनी की वजह से सामने से आ रहे चालक की आंखें चुंधिया सकती हैं और वह गाड़ी से अपना नियंत्रण खो सकता है। शिमला शहर में दूसरे राज्यों और जिलों से ऐसी गाड़ियां आ जाती है, जिसमें गाड़ी के आगे ओहदे लिखे रहते हैं। यह रौब झाड़ने के लिहाज से लगाए जाते हैं।
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हालांकि, ऐसी गाड़ियां शिमला शहर में भी पहले नजरें आती थी। राजनीतिक और सरकारी अमले में कई बड़े अफसरों की गाड़ियों के आगे ओहदों की पट्टिकाएं लगी रहती थी। प्रदेश उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बाद ऐसी पट्टिकाएं हटा दी गई लेकिन मामला ठंडा होने के बाद इस तरह के वाहन नजर आ रहे हैं।
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इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला लिया है। इसमें शहर के सभी एसएचओ और ट्रैफिक पुलिस विंग को चालान करने को कहा गया है। एसपी शिमला डी डब्ल्यू नेगी ने कहा कि विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

गाड़ी में प्लेट के साथ पकड़े गए तो 500 जुर्माना

गाड़ी में ओहदे के नाम की प्लेट लगाकर चलने वालों को 500 का जुर्माना किया जाएगा और प्लेट भी मौके पर ही उतरानी होगी। मोटर व्हीकल एक्ट 179 में यह जुर्माना वसूल किया जाएगा।


अतिरिक्त लाइट पर 1000 का जुर्माना

कार में अतिरिक्त लाइटें लगाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। पुलिस ने ऐसी 11 गाड़ियों को पकड़ा और चालान  किए। गाड़ी चालकों को लाइट उतारने के लिए भी मौके पर ही कहा गया। इस तरह के मामलों में एक हजार का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

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