गन लाइसेंस के लिए अब डीसी कार्यालय के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फसल संरक्षण के लिए गन लाइसेंस बनाने के इच्छुक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों को गन लाइसेंस बनाने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। सरकार ने फसल संरक्षण हथियारों के लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की शक्तियां उपमंडल अधिकारियों को दे दी हैं। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
इससे पूर्व जिले भर के किसानों को फसल संरक्षण हथियारों का लाइसेंस बनाने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। जिला मुख्यालय से दूरी वाले इलाकों के लोगों में अतिरिक्त पैसा और समय खर्च करना पड़ रहा था।
लेकिन अब निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर उपमंडल अधिकारी से ही गन लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकेगी। कार्यालय से आवेदन की वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसके बाद निर्धारित समय में लाइसेंस जारी हो जाएगा। इससे पूर्व इस पूरी प्रक्रिया को जिला उपायुक्त कार्यालय से अंजाम दिया जा रहा था।
सरकार ने एसडीएम को दीं शक्तियां- अतिरिक्त जिला उपमंडल अधिकारी प्रभा राजीव ने बताया कि जिला प्रशासन के पास फसल संरक्षण गन लाइसेंस के लिए आए सभी दस्तावेज उपमंडल कार्यालयों को भेज दिए गए हैं। सरकार ने फसल संरक्षण गन लाइसेंस बनाने और नवीनीकरण की शक्तियां एसडीएम को प्रदान कर दी हैं। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।