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हिमाचल: 89 श्रेणियों के हजारों सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से तय होगा वेतन, जानिए क्या पड़ेगा इसका असर

Sun, 07 Sep 2025 09:18 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sun, 07 Sep 2025 09:18 AM IST
सार

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने वर्ष 2022 की उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें दो साल बाद हायर पे ग्रेड देने का प्रावधान किया गया था। 

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Salary of thousands of employees of 89 categories in Himachal will be determined afresh
89 श्रेणियों के सरकारी कर्मियों का नए सिरे से तय होगा वेतन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में 89 श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों के वेतन का दोबारा निर्धारण होगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने वर्ष 2022 की उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें दो साल बाद हायर पे ग्रेड देने का प्रावधान किया गया था। अब वेतन का निर्धारण नए सिरे से होगा। 2022 की अधिसूचना के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कई श्रेणियों का वेतन 10 से 15 हजार रुपये बढ़ गया था, मगर अब यह इतना ही कम हो सकता है।

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राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। नए संशोधित नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2022 के नियम 7(क) का लोप किया जाएगा। इसे तीन जनवरी 2022 से ही लोप समझा जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों का यह वेतन इस तरह से निर्धारित किया जाएगा कि मानो नियम 7(क) को कभी भी अंतर्स्थापित नहीं किया गया था। हालांकि, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उप नियम 2 के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से निर्धारित वेतन की वसूली नहीं की जाएगी। यानी रिकवरी नहीं की जाएगी।

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ये कर्मचारी होंगे प्रभावित
क्लर्क, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी), कनिष्ठ तकनीशियन, विभिन्न विभागों के चालक, कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन, चार्जमैन ग्रेड-तीन, सहायक फोरमैन, फोरमैन ग्रेड-दो, चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, माली, भिश्ती, फ्रेशर, अन्य सभी चतुर्थ श्रेणी, स्टेनो टाइपिस्ट, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, सांख्यिकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक कृषि, कृषि विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ तकनीशियन कृषि, तकनीकी सहायक, प्रशिक्षित दाई, व्याख्याता, पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, तकनीकी सहायक, जेबीटी, ओरिएंटल शिक्षक,भाषा शिक्षक, ड्राइंग मास्टर्स, पीईटी, शास्त्री, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, स्कूल व्याख्याता/पीजीटी, तबला प्रशिक्षक मास्टर क्राफ्ट्समैन-दो, मास्टर तकनीशियन-दो, डीपीई, आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, वन रक्षक, सांख्यिकीविद्, इंस्पेक्टर ग्रेड-दो, स्टाफ नर्स, वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट आदि।

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कर्मचारी सीएम के समक्ष रखेंगे बा
अधिसूचना जारी होने के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की आपात बैठक अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के अतिरिक्त सचिवालय के कर्मचारी भी शामिल रहे। संजीव शर्मा ने कहा कि विभागों को निर्देश दिया गया है कि इन कर्मचारियों का दोबारा वेतन निर्धारित किया जाए, जिसके परिणाम में एक कर्मचारी को प्रतिमाह 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये का वित्तीय नुकसान होगा। कर्मचारी संगठन ने निर्णय लिया है कि वह मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव वित्त से मुलाकात करेंगे। संगठन आठ सितंबर को इनसे मुलाकात करेगा और आग्रह करेगा कि अधिसूचना को जल्दी वापस लिया जाए, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान न उठाना पड़ें।

एक साल से अधिक अवधि के लिए नहीं मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति
वहीं प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को एक साल से अधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति नहीं मिलेगी। केवल विशिष्ट सेवाओं यानी परामर्शकों के मामले में ही यह प्रावधान लागू होगा। इस नीति के अनुसार पुनर्नियुक्त किए गए व्यक्ति को कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सेवानिवृत्त लोगों को पहले से ही इस तरह की सुविधा दी जा रही है। दोबारा से नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्ति सरकारी आवास अपने पास नहीं रखेंगे। बशर्ते आवास आवंटन नियमों में इस तरह का प्रावधान हो। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के इस आदेश के बाद कई पुनर्नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं एक साल की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएंगी। 

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