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बिलासपुर: एक साल दो माह बाद अमरपुर पंचायत प्रधान के चुनाव की पुन: मतगणना 19 को

Sun, 13 Mar 2022 01:49 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, भगेड़ (बिलासपुर)
अमर उजाला ब्यूरो, भगेड़ (बिलासपुर) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 13 Mar 2022 01:49 PM IST
सार

दोनों पक्षों की लिखित सहमति के आधार पर उपमंडल अधिकारी नागरिक घुमारवीं राजीव ठाकुर की अदालत ने 19 मार्च 2022 को पुन: मतगणना के आदेश दिए हैं।

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recounting of votes Amarpur Panchayat Bilaspur Himachal Pradesh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : i stock

विस्तार

उपमंडल अधिकारी नागरिक घुमारवीं राजीव ठाकुर की अदालत ने अमरपुर पंचायत प्रधान के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर पुन: मतगणना के आदेश दिए हैं। दोनों पक्षों की सहमति के चलते पुन: मतगणना 19 मार्च 11 बजे शुरू होगी। मतगणना के दौरान पंचायत निरीक्षक घुमारवीं, पंचायत सचिव अमरपुर, सहायक रिटर्निंग अफसर को उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।

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प्रधान पद के लिए 17 जनवरी 2021 को हुए मतदान तथा मतगणना में अनियमितताओं का हवाला देते हुए सात मतों के अंतर से प्रत्याशी दीनानाथ से पराजित घोषित उम्मीदवार सुरेश कुमार पुत्र पूरन राम निवासी अमरपुर वार्ड-सात ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 163 के तहत याचिका दायर कर पुन: मतगणना करवाने की मांग की थी।
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सुरेश कुमार के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की लिखित सहमति के आधार पर अदालत ने 19 मार्च 2022 को पुन: मतगणना के आदेश दिए हैं। एक अन्य चुनाव याचिका में भी उपमंडल अधिकारी नागरिक घुमारवीं राजीव ठाकुर की अदालत ने हटवाड़ पंचायत के वार्ड-1 के सदस्य के चुनाव की पुन: मतगणना के आदेश दिए हैं।
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मात्र 1 वोट के अंतर से पराजित रजनी कुमारी की याचिका पर विजेता घोषित सदस्य ममता देवी ने भी पुन: मतगणना पर सहमति जताई है। कोर्ट ने इसके लिए दोपहर बाद 2 बजे का समय निर्धारित किया है। उपमंडल अधिकारी नागरिक राजीव ठाकुर ने बताया कि दोनों मामलों में पूरी पारदर्शिता से संबंधित अधिकारियों की देखरेख में पुन: मतगणना होगी।

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