हिमाचल: एसएमसी शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका खारिज
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हिमाचल हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने एसएमसी भर्ती संबंधित मामले में इन अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके चलते यह पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों ने एसएमसी भर्तियाें को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इन शिक्षकों की नियुक्तियां गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ और आरएंडपी नियमों के विपरीत हैं।
इससे समान अवसर जैसे मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों कहना था कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार ने नियमों के तहत किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार 6 माह में नियमों के तहत शिक्षक नियुक्त करे। इसलिए इस बार भी हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।