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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Prohibition on photography and making videos in Atal Tunnel, DC orders issued

अटल टनल में फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक, डीसी ने जारी किए आदेश

Wed, 07 Oct 2020 05:17 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू
अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू Published by: Krishan Singh Updated Wed, 07 Oct 2020 05:17 PM IST
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Prohibition on photography and making videos in Atal Tunnel, DC orders issued
अटल टनल रोहतांग - फोटो : अमर उजाला

अटल टनल रोहतांग में अब फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। सुरंग के अंदर अब वाहन भी अनावश्यक रूप से नहीं रोके जा सकेंगे। ओवरस्पीड, गलत तरीके से ओवरटेक और रैश ड्राइविंग करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। किसी भी प्रकार की अवहेलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी एग्जिट टनल में अनावश्यक रूप से मूवमेंट पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। उपायुक्त कुल्लू डॉ. रिचा वर्मा ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।

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उपायुक्त ने कहा कि अटल टनल देश की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रशासन के आदेशों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के बाद रोजाना सैकड़ों लोग सुरंग देखने पहुंच रहे हैं। टनल सैलानियों तथा स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है, लेकिन अनावश्यक रुकने, ओवर स्पीड और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने सख्ती बरतने की तैयारी की है। 

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