फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Prohibition on e-cigarette in Himachal from October 2018

हिमाचल में ई-सिगरेट पर अक्तूबर 2018 से रोक, तीन साल कैद की सजा का प्रावधान

Thu, 19 Sep 2019 05:00 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 19 Sep 2019 05:00 AM IST
विज्ञापन
Prohibition on e-cigarette in Himachal from October 2018
प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल सरकार ने युवाओं को नशे के सामान से दूर रखने के लिए प्रदेश में अक्तूबर 2018 में ई सिगरेट की बिक्री, उत्पादन, आवंटन और विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। खाद्य सुरक्षा एवं विनियामक निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी की थी।

विज्ञापन


आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तीन साल तक कैद की सजा एवं पांच हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। जयराम सरकार ने ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है।
विज्ञापन


इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन वितरण प्रणाली के तहत ई सिगरेट, ई निकोटिन फलेवर्ड हुक्का, हीट-नॉट बर्न डिवाइस की बिक्री पर भी प्रदेश में प्रतिबंध लगाया है। हिमाचल में सिंगल सिगरेट, खैनी और गुटखा बेचने पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed