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हिमाचल में ई-सिगरेट पर अक्तूबर 2018 से रोक, तीन साल कैद की सजा का प्रावधान
Thu, 19 Sep 2019 05:00 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 19 Sep 2019 05:00 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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हिमाचल सरकार ने युवाओं को नशे के सामान से दूर रखने के लिए प्रदेश में अक्तूबर 2018 में ई सिगरेट की बिक्री, उत्पादन, आवंटन और विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। खाद्य सुरक्षा एवं विनियामक निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी की थी।
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आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तीन साल तक कैद की सजा एवं पांच हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। जयराम सरकार ने ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है।
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इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन वितरण प्रणाली के तहत ई सिगरेट, ई निकोटिन फलेवर्ड हुक्का, हीट-नॉट बर्न डिवाइस की बिक्री पर भी प्रदेश में प्रतिबंध लगाया है। हिमाचल में सिंगल सिगरेट, खैनी और गुटखा बेचने पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है।
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