Himachal: एसआरटी न देने पर निजी बसों की अब नहीं हो सकेगी पासिंग, परिवहन विभाग ने दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 09 Jun 2025 10:47 AM IST
सार
एसआरटी जमा होने की रसीद दिखाने के बाद ही इन बसों की पासिंग की जा सकेगी। परिवहन विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में कई निजी ऑपरेटरों को इस बारे नोटिस भी जारी किए गए हैं।
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हिमाचल परिवहन विभाग ।
- फोटो : संवाद