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Police Constable Paper Leak: सीबीआई ने कहा- नहीं कर सकते आरोपियों के खाते बहाल
Thu, 23 Nov 2023 11:08 AM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 23 Nov 2023 11:08 AM IST
सार
न्यायाधीश शुभांगी जोशी की अदालत में हुई सुनवाई में सीबीआई ने बताया कि अगर वह बैंक खाता बहाल करते हैं, तो उन्हें शक है कि खातों में जमा धन खर्च कर दिया जाएगा। इसलिए वह इन खातों को रिलीज नहीं कर सकते।
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पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में मंगलवार को कांगड़ा कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने आरोपी अभ्यर्थियों के बैंक खाते सीज करने को लेकर अपना जवाब दायर किया। न्यायाधीश शुभांगी जोशी की अदालत में हुई सुनवाई में सीबीआई ने बताया कि अगर वह बैंक खाता बहाल करते हैं, तो उन्हें शक है कि खातों में जमा धन खर्च कर दिया जाएगा। इसलिए वह इन खातों को रिलीज नहीं कर सकते।
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उधर, आरोपी पक्ष के वकीलों ने अदालत में सीबीआई की ओर से अभ्यर्थियों के जब्त दस्तावेजों को वापस करने की मांग की। सुनवाई के दौरान तीन-चार आरोपी ही कोर्ट में पेश हुए। इस पर कोर्ट की ओर से चार अप्रैल 2024 को होने वाली अगली सुनवाई को लेकर सभी 91 आरोपियों को समन भेज कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
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यह है मामला
बता दें कि 27 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। बाद में खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो चुका है। तत्कालीन प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके बाद नई तारीखों पर परीक्षा पूरी हुई थी। इसके उपरांत तत्कालीन भाजपा सरकार ने 17 मई 2022 को मामला सीबीआई को सौंप दिया था। इसके करीब 6 महीने बाद 30 नवंबर 2022 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया।
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