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जहरीली शराब मामला: पीएमओ ने तलब की रिपोर्ट, गलू फैक्ट्री का संचालक हमीरपुर से गिरफ्तार

Tue, 25 Jan 2022 08:24 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी/हमीरपुर/पालमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी/हमीरपुर/पालमपुर Published by: Krishan Singh Updated Tue, 25 Jan 2022 08:24 PM IST
सार

अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने हमीरपुर के जिस होटल के कमरे से सोमवार को अवैध शराब वीआरवी वी फूल्स की आठ पेटियां बरामद की थीं, उस होटल का बार लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

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Poisonous Liquor Case: PMO summons report, Glu factory operator arrested from Hamirpur
अवैध शराब( सांकेतिक ) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के कांगू और सलापड़ में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने हमीरपुर के जिस होटल के कमरे से सोमवार को अवैध शराब वीआरवी वी फूल्स की आठ पेटियां बरामद की थीं, उस होटल का बार लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। शक के दायरे में आए जोगिंद्रनगर के गलू बॉटलिंग प्लांट के संचालक को एसआईटी ने मंगलवार को हमीरपुर से पकड़ा है। सोमवार को इस बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित कर एक अधिकारी का भी निलंबित किया जा चुका है। 

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पालमपुर में राजपुरा टांडा और आसपास के क्षेत्रों में आबकारी एवं कराधान विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने छापा मारा है, जहां 9000 शराब की पेटियों का गड़बड़झाला मिला है। देसी शराब के थोक गोदाम में सात हजार से अधिक शराब की पेटियां रिकॉर्ड से अधिक पाई गई हैं। अवैध चल रहे एक अन्य गोदाम से शराब की 1656 पेटियां बरामद की हैं, जो गलू स्थित बॉटलिंग प्लांट में बनी हैं और प्योर संतरा हैं। इस गोदाम को सील कर दिया गया है। विभाग आबकारी अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रहा है। 
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बताया जा रहा है कि इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि बॉटलिंग प्लांट गलू में मिली सूचना की कड़ियों को जोड़ते हुए संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मुख्यालय शिमला की अध्यक्षता में टीम गठित करके यह कार्रवाई की गई है। कई ठेकों में स्टॉक से अधिक शराब की पेटियां मिली हैं। वहीं, निलंबित कांग्रेस नेता नीरज ठाकुर के 17 ठेकों के लाइसेंस रद्द कर उसे ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नीरज ने जहरीली संतरा शराब अपने और अपने करीबियों के ठेकों में बेची है। जहरीली शराब के मामले में अब तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस रैकेट में सबसे पहले धरे गए चार आरोपियों को बुधवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। इस पूरे रैकेट में कांगड़ा के एक नेता का नाम भी सामने आ रहा है।

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जहरीली शराब मामले में गिरफ्तार आरोपी रिमांड पर भेजे 

वहीं, जहरीली शराब मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से पांचों को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने सोमवार को विभिन्न ठिकानों पर छापामारी कर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में जहरीली शराब की 868 बोतलें बरामद की थीं। इस संबंध में पुलिस ने थाना भोरंज में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस नेता नीरज ठाकुर के रिश्तेदार हरीश कुमार, करतार सिंह, आशीष सोनी, कुलदीप सिंह और  सुनील शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।  उधर, पुलिस रिमांड पर चल रहे कांग्रेस नेता नीरज ठाकुर के बिजनेस पार्टनर को भी एसआईटी ने मंगलवार को हमीरपुर थाने में तलब किया। एसआईटी ने उनसे लंबी पूछताछ की है। नीरज ठाकुर ने शराब के ठेकों को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक्साइज विभाग से मोटी फीस पर लिया है। 

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