पेंशनर अब किसी भी महीने जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र, ईपीएफओ ने बदला नियम
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब प्रति वर्ष नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का नियम बदल दिया है। नए नियम के तहत अब कोई भी पेंशनधारक वर्ष के किसी भी समय अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है और एक बार जमा करने के बाद यह एक साल तक के लिए वैध होगा।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय यशोवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि नई प्रणाली कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारकों के लिए लागू होगी।
बताया कि इस नई प्रणाली की वजह से नवंबर और दिसंबर के दौरान भारी भीड़ के कारण पेंशनरों को होने वाली असुविधा से बचाएगी क्योंकि पहले इन्हीं दो महीनों में पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता था।
डिजिटल प्रमाणपत्र प्रस्तुत के लिए यहां मिलेगी सुविधा
बताया कि पेंशनर को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जिस महीने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करेगा, उसके अगले साल उसी महीने डिजिटल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशन बैंक, एक्सिस बैंक के अलावा सामूहिक सेवा केंद्र, लोक मित्र केंद्र, ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, बद्दी, नाहन, पालमपुर व कुल्लू में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ से शाम साढ़े पांच बजे तक उपलब्ध है।
इसके अलावा उमंग एप या कंप्यूटर पर जीवन प्रमाण साफ्टवेयर डाउनलोड कर के पेंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हैं। आग्रह किया कि सभी पेंशनर उपरोक्त किसी भी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर अपने पीपीओ संख्या, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करा सकते हैं।