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Shimla News: 6.84 लाख की बकाया राशि सहित ब्याज चुकाने के आदेश
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मंडी। वरिष्ठ सिविल जज मंडी की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुनीता कौशल और उनके पिता रोशन लाल को 6.84 लाख की बकाया राशि सहित ब्याज चुकाने का आदेश दिए हैं। मामले में पीएनबी ने अदालत में रिकवरी सूट दायर किया था।
मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2014 में मंडी जिला के भंगरोटू शाखा से सुनीता कौशल ने अपने पिता रोशन लाल के सह-उधारकर्ता के रूप में चार लाख रुपये का शिक्षा ऋण लिया था। बैंक और उधारकर्ताओं के बीच हुए समझौते के तहत यह राशि 84 मासिक किस्तों में चुकानी थी, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान न करने के कारण यह खाता 30 दिसंबर 2023 को एनपीए घोषित कर दिया गया।
अदालत ने पाया कि बैंक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि प्रतिवादी पक्ष अपनी देनदारी चुकाने में विफल रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीएनबी को बकाया राशि 6,84,166 रुपये के साथ 11.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (मासिक आधार पर) 14 मई 2024 से लेकर पूरी वसूली होने तक प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही अदालती खर्च भी प्रतिवादियों से वसूलने के आदेश दिए हैं। संवाद
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मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2014 में मंडी जिला के भंगरोटू शाखा से सुनीता कौशल ने अपने पिता रोशन लाल के सह-उधारकर्ता के रूप में चार लाख रुपये का शिक्षा ऋण लिया था। बैंक और उधारकर्ताओं के बीच हुए समझौते के तहत यह राशि 84 मासिक किस्तों में चुकानी थी, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान न करने के कारण यह खाता 30 दिसंबर 2023 को एनपीए घोषित कर दिया गया।
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अदालत ने पाया कि बैंक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि प्रतिवादी पक्ष अपनी देनदारी चुकाने में विफल रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीएनबी को बकाया राशि 6,84,166 रुपये के साथ 11.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (मासिक आधार पर) 14 मई 2024 से लेकर पूरी वसूली होने तक प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही अदालती खर्च भी प्रतिवादियों से वसूलने के आदेश दिए हैं। संवाद
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