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हिमाचल: घुमारवीं की मस्जिद में बिजली-पानी का कनेक्शन काटने के आदेश, जानें पूरा मामला

Wed, 18 Sep 2024 10:19 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, घुमारवीं(बिलासपुर)
संवाद न्यूज एजेंसी, घुमारवीं(बिलासपुर) Published by: Krishan Singh Updated Wed, 18 Sep 2024 10:19 AM IST
सार

घुमारवीं के वार्ड एक में मस्जिद की दूसरी मंजिल के निर्माण कार्य को लेकर संवेदना संस्था के सवाल उठाने के बाद नगर परिषद घुमारवीं ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 

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Order to disconnection electricity and water connection of Mosque religious place in Ghumarvi
बिजली कनेक्शन काटने के आदेश(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं के वार्ड एक में मस्जिद की दूसरी मंजिल के निर्माण कार्य को लेकर संवेदना संस्था के सवाल उठाने के बाद नगर परिषद घुमारवीं ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद ने बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग को मस्जिद में बिजली-पानी के नए कनेक्शन न देने और पुराने कनेक्शन को भी काटने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, इन आदेशों पर अमल करने से पहले नगर परिषद ने मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन में मस्जिद कमेटी निर्माण कार्य पर जवाब नहीं दे पाई या मस्जिद द्वारा दिया गया जवाब असंतोष जनक पाया गया तो आदेशों के मुताबिक बिजली, पानी कनेक्शन काटा जाएगा।

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संवेदना संस्था ने मंगलवार को एसडीएम घुमारवीं कार्यालय में ई-मेल के जरिये मस्जिद में किए गए निर्माण कार्य, प्रशासन की की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। सोमवार को मस्जिद कमेटी ने उप मंडलीय अधिकारी गौरव चौधरी के समक्ष पेश होकर मस्जिद की जमीन की निशानदेही सहित जमीन के अन्य जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने के लिए अर्जी दी। इस पर उपमंडलीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार घुमारवीं को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, मस्जिद कमेटी ने दावा किया है कि पटवारी ने जो निशानदेही दी है, उसमें मस्जिद के निर्माण स्थल सहित कुल 9 बिस्वा जमीन मस्जिद के नाम है।
 

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मस्जिद कमेटी की ओर से इस बात की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से निशानदेही, जमीन संबंधी अन्य कागज मुहैया करवाने के लिए अर्जी मिली है। नगर परिषद, घुमारवीं के जेई प्रशांत ने कहा कि मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने तथा मस्जिद में किया जा रहे निर्माण कार्य संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उधर, मस्जिद कमेटी के उपप्रधान डॉ. कर्मदीन ने कहा कि  जल्द जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 

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