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OPS: ओपीएस लागू होते ही अब कर्मचारियों का जीपीएफ कटना होगा शुरू, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
Fri, 02 Jun 2023 09:02 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 02 Jun 2023 09:02 PM IST
सार
प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होते ही अब कर्मचारियों का जीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को वित्त विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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पुरानी पेंशन योजना
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होते ही अब कर्मचारियों का जीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को वित्त विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश में 20 वर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया गया है।
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इसके साथ ही जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) कटौती का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके लिए सरकार की ओर से नियमों में संशोधन किया गया है। अब 15 मई 2003 से वर्ष 2023 के बीच नौकरी लगे करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी।
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प्रदेश सरकार ने वर्ष 1960 में बने नियमों को जीपीएफ कटौती के लिए प्रभावी किया है। नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर भी यही नियम प्रभावी होंगे। वित्त विभाग की ओर से जीपीएफ कटौती के लिए हिमाचल प्रदेश संशोधित नियम 2023 लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के बाद कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा एनपीएस का विकल्प चुनने का विकल्प भी खुला रखा गया है। इसके लिए दो माह का समय दिया गया है।
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