फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Now Soil examination is compulsory for New building.

सरकार ने लिया फैसला, भवन बनाने के लिए अब पूरी करनी होगी ये शर्त

Thu, 04 Aug 2016 10:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 04 Aug 2016 10:08 AM IST
विज्ञापन
Now Soil examination is compulsory for New building.

हिमाचल में अब मिट्टी की जांच के बाद ही भवनों का निर्माण हो सकेगा। सरकार ने टीसीपी एक्ट में इसका प्रावधान किया है। मिट्टी की जांच के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग एजेंसी को हायर करने जा रहा है।

विज्ञापन


प्लॉट मालिक जब भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने के लिए आवेदन करेंगे। इस बीच, टीसीपी एजेंसी के अधिकारी मौके पर जाकर जमीन का निरीक्षण करेंगे। इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर ही कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन


बरसात के चलते हिमाचल में कई भवन गिर चुके हैं, जबकि कई भवनों को खतरा बना हुआ है। सरकार का मानना है लोग अपनी मर्जी से भवनों का निर्माण कर रहे हैं। इसमें न तो इंजीनियरों की सलाह ली जा रही है और न ही कंस्ट्रक्शन के दौरान सरिया, सीमेंट और रोड़ी-बजरी का सही इस्तेमाल हो रहा है। इससे भवनों को खतरा हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सही मायने में जमीन की जांच और कंस्ट्रक्शन किए जाने से न तो भवन गिरेंगे और न ही लोग बरसात में डर-डर के मकानों में रहेंगे। अब मिट्टी की जांच के बाद ही हिमाचल में कंस्ट्रक्शन होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। टीसीपी एक्ट में भी इसका प्रोविजन कर दिया गया है।- सुधीर शर्मा, शहरी विकास मंत्री

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed