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जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए खुशखबरी, शिक्षक भर्ती में मिली बड़ी राहत

Sat, 05 Nov 2016 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 05 Nov 2016 09:24 AM IST
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Now JBT Trainee Can apply for other Districts Also.

जेबीटी प्रशिक्षु अब गृह जिले के अलावा अन्य जिलों में होने वाली सीधी भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार के उस प्रावधान को अवैध करार दिया जिसके तहत केवल वही प्रशिक्षु आवेदन कर सकता था जिसका नाम संबंधित जिला के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

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ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीके शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के प्रावधान को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के विपरीत करार दिया है। ट्रिब्यूनल ने टेट की मेरिट के आधार पर भर्ती करने पर फैसला देने से यह कह कर इंकार कर दिया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
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मामले के अनुसार हिमाचल सरकार ने जिलावार कुल 1308 पद भरने के लिए वर्ष 2012 में आवेदन मांगे थे। 23 अगस्त 2012 को जारी शर्त के अनुसार वही प्रशिक्षु आवेदन के लिए पात्र था जिसका नाम संबंधित जिला के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है।

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पहले नहीं कर पाते थे आवेदन, दी थी कोर्ट में चुनौती

Now JBT Trainee Can apply for other Districts Also.

इस शर्त के कारण याचिकाकर्ता किसी अन्य जिले की रिक्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इस प्रावधान को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी कि यह शर्त संविधान के प्रावधानों के विपरीत है इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। मामला ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित होने पर ट्रिब्यूनल ने इस शर्त को असंवैधानिक करार दिया।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस शर्त के रहते दी गई नियुक्तियों को सुरक्षित रखा है। ट्रिब्यूनल ने इससे जुड़ी याचिकाओं के कारण काउंसलिंग के रुके हुए परिणाम को भी घोषित करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि मेरिट प्राप्त उम्मीदवारों को 23 दिसंबर तक नियुक्तियां प्रदान की जाएं।

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