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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Now eight times fee will be charged for passing 15 year old vehicles Registration Renewal

Vehical Registration Renewal: 15 साल पुराने वाहनों की पासिंग के लिए अब आठ गुना वसूल होगी फीस, अधिसूचना जारी

Fri, 08 Jul 2022 11:13 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Published by: Krishan Singh Updated Fri, 08 Jul 2022 11:13 AM IST
सार

सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब पुराने वाहनों की पासिंग के लिए आठ गुना फीस वसूल की जाएगी। 

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Now eight times fee will be charged for passing 15 year old vehicles Registration Renewal
Vehical Registration Renewal - फोटो : संवाद

विस्तार

 केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब पुराने वाहनों की पासिंग के लिए आठ गुना फीस वसूल की जाएगी। 15 साल पुरानी कार का  रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में पहले 600 रुपये लगते थे। अब इस काम में 5,000 रुपये लगेंगे। इसी तर्ज पर पुरानी बाइक के लिए पहले 300 रुपये शुल्क लगता था। इसे अब बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। ट्रक-बस की बात करें तो 15 साल पुराने वाहन पहले 1,500 रुपये में रिन्यू किए जाते थे। अब इसमें 12,500 से 16,000 रुपये शुल्क लगेगा। छोटे पैसेंजर वाहनों को रिन्यू कराने में पहले 1,300 रुपये लगते थे, लेकिन अब इन्हें रिन्यू कराने में 10,000 रुपये शुल्क वसूला जाएगा।

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केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार परिवहन विभाग में यह नियम लागू किया गया है। इस नियम से सबसे ज्यादा बिलासपुर जिले के करीब 700 ट्रक ऑपरेटर प्रभावित हुए हैं। बिलासपुर और सोलन में सीमेंट की तीन फैक्ट्रियां हैं। इनमें एसीसी में करीब 4,000 ट्रक चलते हैं। इनमें करीब 250 ट्रक 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। अल्ट्राटेक में माल ढुलाई कर रहे ट्रकों की संख्या 3,500 है। इनमें भी करीब 200 ट्रकों की अवधि 15 साल से ज्यादा हो चुकी है। अंबुजा में 4,000 ट्रकों में से औसतन 250 ट्रक इस श्रेणी में हैं। केंद्र सरकार के नियमों के बाद इन ट्रक ऑपरेटरों की आय कम और जेब पर पासिंग का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। 
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भारत सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नियम लागू किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश दिया जाने वाला है। ऑपरेटरों के अनुसार इंश्योरेंस में भी दो से पांच हजार तक की बढ़ोतरी हुई है। 
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तत्काल स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा
बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले पुराने वाहन अगर सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें तत्काल स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके बाद इन वाहनों की पासिंग के दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें दो और चार पहिया वाहन शामिल हैं। सामान्य वाहनों की पासिंग फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। - रामपाल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

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