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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Notice to MC in Sanjauli Mosque case, order to maintain status quo on ground and first floors

Sanjauli Mosque case: संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलें फिलहाल नहीं गिरेंगी, हाईकोर्ट के यथास्थिति के आदेश

Wed, 03 Dec 2025 10:59 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 03 Dec 2025 10:59 AM IST
सार

शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। 

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Notice to MC in Sanjauli Mosque case, order to maintain status quo on ground and first floors
संजौली मस्जिद। - फोटो : संवाद

विस्तार

विवादों में चल रही संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलें (ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर) फिलहाल नहीं टूटेंगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली दोनों मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जबकि ऊपर की तीन मंजिलों को वक्फ बोर्ड की ओर से स्वयं तोड़ने के निचली अदालतों के आदेशों को बरकरार रखा है।

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न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने इस मामले में नगर निगम शिमला को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद को गिराने के निगम कमिश्नर और जिला अदालत के फैसलों को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह भवन 100 साल पुराना है। उन्होंने अदालत को बताया कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने स्वयं ऊपरी तीन मंजिलों को हटाने का वादा किया था, इसलिए इन्हें हटाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नगर निगम इन्हें गिराने के लिए स्वतंत्र होगा। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक निगम कमिश्नर के 5 अक्तूबर 2024 के आदेश की अनुपालना करने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड ने बीते सप्ताह हाईकोर्ट में शिमला निगम कमिश्नर के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। शुक्रवार को कानून के प्रावधानों के अनुसार दायर न करने पर अधिवक्ता ने इसे वापस लेकर नए सिरे से दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। जिला अदालत ने बीते 30 अक्तूबर को कमिश्नर कोर्ट का फैसला सही ठहराया और पूरी मस्जिद गिराने के आदेश दिए थे।
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तोड़ी जा चुकी है ऊपर की तीन में से दो मंजिल
नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की पांच में से ऊपर की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने तीन में से दो मंजिलों को खुद की गिराया। जबकि एक मंजिल अभी तोड़ी नहीं गई है। हालांकि, वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में कहा है कि इस बची मंजिल को भी वह खुद ही गिराएगा।
 
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