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बड़ी राहत, पानी के बिल में अब नहीं देना होगा ये शुल्क
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 20 Oct 2015 08:46 AM IST
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पानी के बिलों में जोड़ा गया सरचार्ज नगर निगम वापस लेगा। पानी के बिलों में सरचार्ज के तौर पर जोड़े गए 75 रुपये अगले बिलों में अडजस्ट किए जाएंगे। सोमवार को नगर निगम के महापौर संजय चौहान ने इस मसले पर निगम आयुक्त को निर्देश जारी कर पानी के बिल जारी करने वाले साफ्टवेयर को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। महापौर के निर्देशों पर सोमवार को ही साफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया।
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प्रदेश के नंबर वन समाचार पत्र ‘अमर उजाला’ ने पानी के बिलों में अवैध रूप से जोड़े गए सरचार्ज का पर्दाफाश किया था। 18 अक्तूबर को ‘अमर उजाला’ में इसे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। नगर निगम ने अप्रैल और मई माह के पानी के बिल जारी किए बिना ही उपभोक्ताओं पर सरचार्ज थोप दिया था। पानी के बिलों में एरियर के तौर पर 825 रुपये जोड़े गए थे। यह एरियर अप्रैल और मई के पानी के बिल के रूप में जोड़ा गया था।
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महापौर संजय चौहान का कहना है कि शहर के लोगों को सरचार्ज नहीं देना होगा। निगम आयुक्त को सरचार्ज के तौर पर लिए गए पैसे अगले बिलो में अडजस्ट करने को कहा है। भविष्य में गलत बिल जारी न हों इसके लिए साफ्टवेयर भी दुरुस्त किया जा रहा है।
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अगले महीने अडजस्ट होंगे 75 रुपये
नगर निगम अब पानी के बिल मंथली जारी करेगा। लोगों को हर महीने पानी के बिल दिए जाएंगे ताकि लोगों पर एक साथ कई महीनों का बिल जमा करने के कारण बोझ न पड़े। इसके अतिरिक्त सरचार्ज के तौर पर जिन लोगों से 75 रुपये अतिरिक्त लिए गए हैं उन्हें अगले महीने 375 के स्थान पर 300 रुपये का बिल जारी किया जाएगा।
20 हजार लीटर तक पानी के इस्तेमाल पर राहत
वहीं, पानी के बिल पर पचास फीसदी सीवरेज सेस लागू होने के बाद महंगाई का बोझ झेल रहे शहर के हजारों लोगों को नगर निगम ने राहत दी है। इसके लिए नगर निगम ने पानी के बिल का नया स्लैब निर्धारित किया है। ऐसे उपभोक्ता जिन्हें घरेलू प्रयोग के लिए नगर निगम से व्यावसायिक दरों पर पानी लेना पड़ रहा था, उन्हें अब महीने में 20 हजार लीटर तक पानी की खपत पर 30 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से बिल जारी होंगे।
हालांकि 20 हजार लीटर से अधिक खपत पर व्यावसायिक दरें ही लागू होंगी। पानी की व्यावसायिक दरों पर नया स्लैब का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके भवनों के नक्शे पास न होने के कारण अभी तक घरेलू कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। ऐसे लोगों को अब प्रतिमाह पानी के बिल में करीब 475 रुपये की राहत मिलेगी। होटलों, ढाबों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नया स्लैब लागू नहीं होगा। 20 हजार लीटर से 30 हजार लीटर तक पानी की खपत पर 47.12 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से बिल जारी होंगे। निगम महापौर संजय चौहान ने बताया कि सीवरेज सेस के कारण परेशानी झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए पानी के स्लैब का युक्तिकरण किया गया है।