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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Medicine sample failed in private medical store, department imposed a fine of 25 thousand

Hamirpur: निजी मेडिकल स्टोर में थायराइड की दवाई का सैंपल फेल, विभाग ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

Sat, 01 Mar 2025 01:19 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: Krishan Singh Updated Sat, 01 Mar 2025 01:19 PM IST
सार

हमीरपुर के एक निजी मेडिकल स्टोर में दवाई का सैंपल फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्टोर संचालक को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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Medicine sample failed in private medical store, department imposed a fine of 25 thousand
दवाइयां(सांकेतिक) - फोटो : एएनआई

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय हमीरपुर के एक निजी मेडिकल स्टोर में दवाई का सैंपल फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्टोर संचालक को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मेडिकल स्टोर से दवाई का सैंपल एक वर्ष पूर्व लिया गया था। लैब में जांच के दौरान विभागीय मानकों पर दवाई मिस ब्रांड निकली थी। ऐसे में शनिवार को एडीएम कोर्ट में स्टोर संचालक को 25,000 का जुर्माना लगाया।

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फेल हुए दवाई के सैंपल में कैल्सीमैक्स डी नामक दवाई है जिसका उपयोग थायरॉयड और लो ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याओं को प्रबंधित करने में किया जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि दवाई के सैंपल फेल होने पर स्टोर संचालक पर एडीएम कोर्ट में केस किया हुआ था। इसके चलते संचालक को 25000 का जुर्माना लगाया गया है।

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