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Shimla News: विंटर कार्निवल पर आज रिपोर्ट पेश करेगा एमसी
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समर फेस्टिवल के लिए भी बनेगी गाइडलाइन
याचिका में गंदगी फैलाने के भी लगा रखे हैं आरोप
टेंडर लेने वाले आगे सबलेट कर दिए हैं स्टॉल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वीरवार को नगर निगम शिमला विंटर कार्निवल में अनियमिताओं को दूर करने को लेकर कोर्ट के आदेशों की अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करेगा।
30 दिसंबर को हुई सुनवाई में अदालत को बताया था कि कार्निवल की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम और अनियमितताएं बरती जा रही हैं। यह समस्या केवल विंटर कार्निवल तक सीमित नहीं है। जून में होने वाले समर फेस्टिवल के दौरान ऐसे ही हालात बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि यह बार-बार होने वाली समस्या है, इसलिए भविष्य के लिए पुख्ता गाइडलाइन जारी करने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश दिया है कि मालरोड और रिज की ओर जाने वाले रास्तों पर पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित की जाए।
स्टालों के कारण किसी भी प्रकार का रास्ता ब्लॉक न हो ताकि आपातकालीन वाहन (एंबुलेंस आदि) बिना रुकावट चल सकें। उच्च न्यायालय ने 30 दिसंबर को शिमला में चल रहे विंटर कार्निवल के दौरान मालरोड और रिज के आसपास फैली अव्यवस्था तथा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। खंडपीठ ने प्रशासन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। जनहित याचिका में बताया गया कि विंटर कार्निवल (22 से 31 दिसंबर) के लिए छतों और खुले क्षेत्रों का टेंडर जिसे दिया था उसने नियमों के खिलाफ इसे आगे अन्य लोगों को किराये पर दे दिया है। इस कारण मालरोड पर पैदल चलने की जगह बाधित हो गई है। फूड स्टालों में गैस सिलिंडरों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है और वहां पानी के कनेक्शन तक नहीं हैं। याचिका में कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करते हुए बिना किसी जांच के खाने-पीने की वस्तुएं बेची जा रही हैं, जिससे गंदगी और बीमारियां फैलने का डर है। पर्यटकों की भारी भीड़ के बावजूद, पार्किंग की ऊपरी मंजिल पर स्टॉल लगा दिए हैं। इससे वाहनों के लिए जगह कम हो गई है और शहर में भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है।
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याचिका में गंदगी फैलाने के भी लगा रखे हैं आरोप
टेंडर लेने वाले आगे सबलेट कर दिए हैं स्टॉल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वीरवार को नगर निगम शिमला विंटर कार्निवल में अनियमिताओं को दूर करने को लेकर कोर्ट के आदेशों की अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करेगा।
30 दिसंबर को हुई सुनवाई में अदालत को बताया था कि कार्निवल की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम और अनियमितताएं बरती जा रही हैं। यह समस्या केवल विंटर कार्निवल तक सीमित नहीं है। जून में होने वाले समर फेस्टिवल के दौरान ऐसे ही हालात बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि यह बार-बार होने वाली समस्या है, इसलिए भविष्य के लिए पुख्ता गाइडलाइन जारी करने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश दिया है कि मालरोड और रिज की ओर जाने वाले रास्तों पर पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित की जाए।
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स्टालों के कारण किसी भी प्रकार का रास्ता ब्लॉक न हो ताकि आपातकालीन वाहन (एंबुलेंस आदि) बिना रुकावट चल सकें। उच्च न्यायालय ने 30 दिसंबर को शिमला में चल रहे विंटर कार्निवल के दौरान मालरोड और रिज के आसपास फैली अव्यवस्था तथा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। खंडपीठ ने प्रशासन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। जनहित याचिका में बताया गया कि विंटर कार्निवल (22 से 31 दिसंबर) के लिए छतों और खुले क्षेत्रों का टेंडर जिसे दिया था उसने नियमों के खिलाफ इसे आगे अन्य लोगों को किराये पर दे दिया है। इस कारण मालरोड पर पैदल चलने की जगह बाधित हो गई है। फूड स्टालों में गैस सिलिंडरों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है और वहां पानी के कनेक्शन तक नहीं हैं। याचिका में कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करते हुए बिना किसी जांच के खाने-पीने की वस्तुएं बेची जा रही हैं, जिससे गंदगी और बीमारियां फैलने का डर है। पर्यटकों की भारी भीड़ के बावजूद, पार्किंग की ऊपरी मंजिल पर स्टॉल लगा दिए हैं। इससे वाहनों के लिए जगह कम हो गई है और शहर में भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है।
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