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दो दिन में मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र, 60 में पानी कनेक्शन
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 05 Jun 2015 10:17 AM IST
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नगर निगम शिमला के अफसर अब लोगों के काम नहीं लटका सकेंगे। पहली जुलाई से नगर निगम में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट सख्ती से लागू होगा। काम टालने की प्रवृति वाले अफसरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिमला शहर के तहत रहने वाले लोगों को हर सेवा देने का समय फिक्स हो गया है। नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने शहरवासियों को सुविधा देने के लिए वीरवार को यह फैसला लिया है।
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वीरवार को दिन भर निगम अफसरों के साथ बैठक करने के बाद शाम साढ़े सात बजे पहली जुलाई से एक्ट को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी हुए। प्लानिंग एरिया में भवन नियमों के मुताबिक बनने के बाद नगर निगम से पानी, सीवरेज सहित अन्य आवश्यक कनेक्शन लेने को 60 दिन में एनओसी मिलेगा। इसके लिए भवन मालिकों को महीनों नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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नगर नियोजन विभाग (टीसीपी) ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के नियमों में संशोधन कर हर काम का समय तय किया है। इसे अब नगर निगम शिमला सख्ती से लागू करने का जा रहा है। यदि कहीं से अवैध निर्माण या बिना मंजूरी के निर्माण की शिकायत निगम को मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाना अनिवार्य होगी। नगर निगम की ओर से पहले भी यह सुविधाएं लोगों को दी जा रही थीं लेकिन हर काम समय तय न होने के कारण भवन मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
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काम नहीं किया तो करें अपील
अगर इस काम के लिए जिम्मेवार अधिकारी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे जुर्माना देना होगा इस सेवा के तहत जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र , पानी का कनेक्शन, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवा को शामिल किया गया है। इस कानून में अपीलीय आवेदन भी शामिल है और देरी के मामले में जुर्माना का भी प्रावधान है।
ये सेवाएं आएंगी एक्ट के दायरे में
•90 दिन में पास करना होगा भवन निर्माण का नक्शा।
•60 दिन में देना होगा पानी, सीवरेज का कनेक्शन।
•दो दिन में देना होगा जन्म, मृत्यु का प्रमाणपत्र।
सख्ती से लागू होगा एक्ट : आयुक्त
नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया है कि पहली जुलाई से एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों से कागजात की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही सेवा लेने के लिए आवेदन करने की अपील की है।
साल 2011 में सरकार ने अधिसूचित किया एक्ट
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को राज्य सरकार ने साल 2011 में अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना जारी होने के बाद से ही इसे नगर निगम में लागू किया गया लेकिन सख्ती न बरतने के चलते इस पर अमल नहीं हुआ। निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया कि एमसी ने इस एक्ट को लागू करने को गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि इस एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा।