सरकार के निर्देश, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश
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हिमाचल में आउटसोर्सिंग से तैनात महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। अभी तक इन कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
यह नियम सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात हजारों महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे। सरकार के वित्त विभाग को कुछ विभागों की ओर से इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि विभाग सरकार के विभिन्न कार्यालयों से इस बारे में रिफ्रेंस रिसीव कर रहा है। इनमें सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनात किए गए कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने के बारे में पूछा जा रहा है।
सरकार ने जारी किए निर्देश
मामले को गंभीरता से देखने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट में सर्विस प्रोवाइडर की ओर से मातृत्व अवकाश देने का अनिवार्य प्रावधान डाला जाए। यह प्रावधान मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत किया जाएगा। यह जानकारी उन सभी विभागों के प्रमुखों को दी जाएगी, जिनमें इस तरह के कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
राज्य सरकार के वित्त विभाग के पास यह मामला आया था। इसके बाद तय किया गया कि आउटसोर्स महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश लेने की पात्र होंगी।- श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त