हिमाचल प्रदेश: लॉकडाउन में क्या होगा बंद, क्या रहेगा खुला, जानें सबकुछ
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हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिला के बाद सोमवार से पूरा हिमाचल आगामी आदेशों तक लॉकडाउन कर दिया है। अब अगले आदेश तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी अन्य सेवा से जुड़े व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
सभी सरकारी कार्यालय, मॉल, फैक्ट्रियां, सार्वजनिक व निजी परिवहन सेवा बंद रहेगी। इस मियाद के दौरान सिर्फ दूध, ब्रेड, फल-सब्जी, मीट, अन्य कच्चा खाद्य पदार्थ व राशन बेचने वाली दुकानें, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, साबुन बनाने वाले उद्योग व उनके परिवहन, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस सप्लाई व उनके गोदाम व उनके परिवहन, दवाओं की डिलीवरी, मास्क व सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए कच्चे माल का परिवहन हो सकेगा।
इसमें भी कोशिश यह करनी है कि अगर आस-पड़ोस का कोई व्यक्ति दुकान गया हो और जानकारी में हो तो कुछ देर बाद निकला जाए। जारी किए गए सोशल दूरी बनाए रखने की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। इसके अलावा समय-समय पर जिलों के उपायुक्त जरूरत के अनुसार अनुमति दे सकते हैं।
इन सेवाओं पर नहीं होगा लॉकडाउन
12 तरह की सेवाओं और उनमें लगे लोगों को बाहर निकलने की छूट होगी। इनमें कानून व्यवस्था व न्यायिक ड्यूटी के अलावा, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैंक और एटीएम, अग्निशमन, पुलिस व सैन्य व अर्ध सैनिक बल, स्वास्थ्य सेवा, ट्रेजरी, बिजली, पानी व नगर निकाय, पोस्टल सेवा, टेलीकॉम व इंटरनेट सेवा और सप्लाई चेन व संबंधित परिवहन हो सकेगा।
घरों में ही रहेंगे 9 मार्च के बाद विदेश से आए लोग
आदेश के अनुसार नौ मार्च या उसके बाद विदेश से आए सभी लोगों को सख्ती के साथ घरों में ही रहने को कहा है। ऐसे लोगों को जिला सर्विलांस अफसर या 104 पर कॉल कर अपने आने की सूचना दर्ज करानी होगी। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।