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Himachal: तीन-चार मंजिला भवन की एटिक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विधि विभाग की मंजूरी
Tue, 09 Jan 2024 11:25 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 09 Jan 2024 11:25 AM IST
सार
टीसीपी ने इस पर निर्णय लेने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के सूत्रों का मानना है कि विधि विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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प्लानिंग एरिया शिमला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्लानिंग एरिया शिमला और नगर निगम की परिधि में तीन और चार मंजिला भवन मालिकों को (छत) एटिक को रिहायशी बनाने का फायदा जल्द मिलेगा। लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार इसके पक्ष में है। अभी सरकार ने ढाई मंजिला तक एटिक की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी है। टीसीपी ने इस पर निर्णय लेने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के सूत्रों का मानना है कि विधि विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है।
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शिमला प्लानिंग एरिया, नगर निगम में हिमाचल के लोगों ने भवनों का निर्माण किया है। कुफरी से लेकर जुब्बड़हट्टी तक भवनों का निर्माण किया है। एनजीटी के फैसले के बाद प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला से अधिक भवन निर्माण पर रोक है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने एटिक की ऊंचाई बढ़ाई है। पहले एटिक की सेंटर से ऊंचाई 2.75 मीटर थी अब इसे बढ़ाकर 3.05 मीटर किया है। सरकार का मानना है कि चार बिस्वा पर बने भवनों की एटिक में तीन कमरे बन सकते हैं।
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सरकार ने एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन देने का फैसला किया है। पहले लोग एटिक को बेच भी नहीं सकते थे, अब जरूरतमंदों को बेचने का भी अधिकार दिया गया है। विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने लोगों को इस बारे में आश्वस्त किया था। सरकार ने ढाई मंजिला और प्लॉट मालिकों को फायदा दे दिया है अब तीन से चार मंजिला भवन मालिकों को राहत देने पर फैसला होना है।
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