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गुड़िया केस: आशीष की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

Tue, 29 Aug 2017 09:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 29 Aug 2017 09:15 AM IST
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kotkhai gangrape and murder case high court notice to CBI

हिमाचल हाईकोर्ट ने गुड़िया मर्डर केस के आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई को 11 सितंबर तक आशीष से जुड़ी जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए।

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सीबीआई ने कोर्ट से यह रिपोर्ट सील्ड कवर में दायर करने की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में दायर करने के आदेश दिए। गुड़िया मामले में हिरासत में चल रहे आशीष चौहान ने खुद को बेकसूर बताते हुए जमानत याचिका दायर की है। 
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प्रार्थी के अनुसार 22 जुलाई को सीबीआई द्वारा उसके खिलाफ  भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302, 34, 120 बी और पॉस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत शंका के आधार पर मामला दर्ज किया है। प्रार्थी के अनुसार इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है और वह न्यायिक हिरासत में है।
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प्रार्थी के अनुसार उसके खिलाफ  सीबीआई जांच में भी कोई तथ्य नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर उसे हिरासत में रखा जाए। प्रार्थी के अनुसार इस मामले में उससे कोई रिकवरी भी नहीं की जानी है। उसका कहना है कि उसे जेल में रखने का किसी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है।

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