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निकायों के अधिकारी भी बना सकेंगे आय प्रमाणपत्र
Fri, 05 Feb 2021 05:58 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 05 Feb 2021 05:58 PM IST
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हिमाचल प्रदेश सरकार (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास तीन और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म होने के बाद असेसमेंट में अंक के लिए लगाए जाने वाले आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शहरी क्षेत्रों में निकायों के अधिकारियों को भी अधिकृत कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागीय सचिवों और उपायुक्तों को पेश आ रही समस्या के बीच स्पष्टीकरण भी भेज दिया है।
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स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के आयुक्त, सहायक आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के अलावा नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी या नगर पंचायत का सचिव भी आय प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा। पहले सिर्फ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडीएम, एडीसी या डीसी ही इसके लिए अधिकृत थे। कुछ मामलों में एसडीएम ने सर्टिफिकेट जारी करने से यह कहकर इंकार कर दिया था कि इससे संबंधित दस्तावेज निकायों के पास होते हैं।
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ऐसे में वह बिना दस्तावेजों के कैसे सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। चूंकि, इस सर्टिफिकेट की बदौलत तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू की जगह शुरू किए गए असेसमेंट में अंक मिलते हैं। ऐसे में अब कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि निकायों के अधिकारी भी इसे जारी कर सकेंगे।
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