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Shimla News: एनएच के किनारे लगे अवैध होर्डिंग दे रहे हादसों को न्योता
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ढली से शोघी तक लगे हैं दो दर्जन होर्डिंग
अब तक पुलिस दर्ज कर चुकी है 12 से अधिक मामले
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लगाए गए विज्ञापनों के होर्डिंग सुरक्षित आवागमन को प्रभावित कर रहे हैं। शिमला-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ढली से शोघी तक 18 किलोमीटर के हिस्से में दो दर्जन बड़े और छोटे होर्डिंग लगे हैं।
यह होर्डिंग तारा देवी, घोड़ा चौकी, चक्कर, पेट्रोल पंप, क्रॉसिंग, बालुगंज क्रॉसिंग, टुटीकंडी, आईएसबीटी, मल्याणा क्षेत्र में लगे हैं। यह होर्डिंग हाईवे के किनारे निजी संस्थानों के अंदर और किसी मकान की सीमा में लगे हैं। नियमानुसार हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को होर्डिंग दिखने नहीं चाहिए। ऐसे में एनएच के किनारे लगे विज्ञापनों के होर्डिंग नियमों का मजाक बना रहे हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे। इसके बाद भी विभिन्न अदालतों में इससे जुड़े मामले आए और उन पर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तरदायित्व दिया है कि वह ऐसे होर्डिंग को हटवाने का प्रबंध करें। राजधानी में भी हाईवे पर अलग-अलग जगह पर सड़क किनारे कई प्रचारात्मक बोर्ड लगाए हैं। इससे सड़क पर विजिबिलटी प्रभावित होने से वाहनों के लिए भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है। राष्ट्रीय उच्चमार्ग के एक अधिकारी के मुताबिक हटाने के बावजूद रातों रात बड़े-बड़े होर्डिंग फिर लग जाते हैं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट निदेशक आनंद दहिया ने बताया कि परिधि में आने वाले विज्ञापनों के बोर्डों को जल्द हटाया जाएगा। शहर में बिना अनुमति के होर्डिंग लगाने पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती आ रही है। एक हफ्ते में शहर के अलग-अलग स्थानों पर पुलिस छोटे-बड़े पोस्टर चस्पां करने पर एक दर्जन मामले दर्ज कर चुकी है। ओल्ड बस स्टैंड, लिफ्ट के अलावा शहर के उपनगर में कई लोग पोस्टर को रातों रात लगा देते हैं।
दुर्घटनाओं का सबब बन रहे होर्डिंग
विज्ञापन होर्डिंग हाईवे पर दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय से वर्ष 2017 में हाईवे और उसके आसपास किसी भी प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग न लगाने का आदेश जारी किया था। नियमों के अनुसार हाईवे पर सड़क से 10 मीटर दूर विज्ञापन लगाया जा सकता है। यदि इससे कम दूरी पर किसी ने विज्ञापन लगाया है तो यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है।
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अब तक पुलिस दर्ज कर चुकी है 12 से अधिक मामले
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लगाए गए विज्ञापनों के होर्डिंग सुरक्षित आवागमन को प्रभावित कर रहे हैं। शिमला-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ढली से शोघी तक 18 किलोमीटर के हिस्से में दो दर्जन बड़े और छोटे होर्डिंग लगे हैं।
यह होर्डिंग तारा देवी, घोड़ा चौकी, चक्कर, पेट्रोल पंप, क्रॉसिंग, बालुगंज क्रॉसिंग, टुटीकंडी, आईएसबीटी, मल्याणा क्षेत्र में लगे हैं। यह होर्डिंग हाईवे के किनारे निजी संस्थानों के अंदर और किसी मकान की सीमा में लगे हैं। नियमानुसार हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को होर्डिंग दिखने नहीं चाहिए। ऐसे में एनएच के किनारे लगे विज्ञापनों के होर्डिंग नियमों का मजाक बना रहे हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे। इसके बाद भी विभिन्न अदालतों में इससे जुड़े मामले आए और उन पर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तरदायित्व दिया है कि वह ऐसे होर्डिंग को हटवाने का प्रबंध करें। राजधानी में भी हाईवे पर अलग-अलग जगह पर सड़क किनारे कई प्रचारात्मक बोर्ड लगाए हैं। इससे सड़क पर विजिबिलटी प्रभावित होने से वाहनों के लिए भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है। राष्ट्रीय उच्चमार्ग के एक अधिकारी के मुताबिक हटाने के बावजूद रातों रात बड़े-बड़े होर्डिंग फिर लग जाते हैं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट निदेशक आनंद दहिया ने बताया कि परिधि में आने वाले विज्ञापनों के बोर्डों को जल्द हटाया जाएगा। शहर में बिना अनुमति के होर्डिंग लगाने पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती आ रही है। एक हफ्ते में शहर के अलग-अलग स्थानों पर पुलिस छोटे-बड़े पोस्टर चस्पां करने पर एक दर्जन मामले दर्ज कर चुकी है। ओल्ड बस स्टैंड, लिफ्ट के अलावा शहर के उपनगर में कई लोग पोस्टर को रातों रात लगा देते हैं।
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दुर्घटनाओं का सबब बन रहे होर्डिंग
विज्ञापन होर्डिंग हाईवे पर दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय से वर्ष 2017 में हाईवे और उसके आसपास किसी भी प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग न लगाने का आदेश जारी किया था। नियमों के अनुसार हाईवे पर सड़क से 10 मीटर दूर विज्ञापन लगाया जा सकता है। यदि इससे कम दूरी पर किसी ने विज्ञापन लगाया है तो यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है।
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