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Shimla News: कसौली छावनी से हटाए अवैध कब्जे, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में अनुपालना रिपोर्ट की दायर
Wed, 06 Sep 2023 06:21 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 06 Sep 2023 06:21 PM IST
सार
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका को बंद कर दिया। याचिकाकर्ता ने याचिका में कसौली के पाइन मॉल में अतिक्रमण को उजागर किया था।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कसौली छावनी से अवैध कब्जे हटा दिए हैं। छावनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई अस्थायी दुकानों को हटा कर भूमि सेना को सौंप दी गई है। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से अदालत को दी गई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका को बंद कर दिया।
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याचिकाकर्ता ने याचिका में कसौली के पाइन मॉल में अतिक्रमण को उजागर किया था। उनका आरोप था कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया है। यह क्षेत्र सेना के अधीन आता है। इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए नियम नहीं है। भारतीय सेना के हित में इस अतिक्रमण को हटाया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने 21 दुकानों को तुरंत गिराने के आदेश पारित करने की गुहार भी लगाई थी।
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