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एचपीयू शिमला के वीसी सिकंदर की नियुक्ति मामले में सिंगल बेंच के फैसले को दी चुनौती

Thu, 23 Sep 2021 10:21 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 23 Sep 2021 10:21 PM IST
सार

याचिकाकर्ता का कहना है कि सिकंदर कुमार के पास कुलपति के पद पर नियुक्त होने के लिए 10 वर्ष का प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आवश्यक अनुभव नहीं है। यह यूजीसी के नियमों के तहत जरूरी है।

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HPU Shimla VC Sikander appointment case decision of single bench Challenged
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार

विस्तार

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के दिए गए फैसले को चुनौती दे दी गई है। याचिकाकर्ता धर्मपाल की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस बाबत अपील की गई है। शुक्रवार को इस अपील को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि सिकंदर कुमार के पास कुलपति के पद पर नियुक्त होने के लिए 10 वर्ष का प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का आवश्यक अनुभव नहीं है। यह यूजीसी के नियमों के तहत जरूरी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिंगल बेंच ने सरकार की सहमति से राजभवन की ओर से कुलपति की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को नजरअंदाज किया है। 

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