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एचपीयू में एक और गड़बड़झाला: नियम दरकिनार कर कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी को बना दिया एसोसिएट प्रोफेसर

Sat, 04 Dec 2021 11:51 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 04 Dec 2021 11:51 AM IST
सार

स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों को दरकिनार करते हुए पूर्व कांग्रेस मंत्री की बेटी के एक निजी कॉलेज में पढ़ाने और पीएचडी करने के समय बतौर गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने के कार्यकाल को भी अनुभव में जोड़ दिया है।

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HPU Shimla bypasses rules for appointment of associate professor daughter of congress leader and ex minister
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में एक और गड़बड़झाला सामने आया है। भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में रहे एचपीयू ने इस बार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एक ऐसे उम्मीदवार को भर्ती कर दिया, जिसका यूजीसी नियमों के अनुसार आवश्यक आठ साल पढ़ाने का अनुभव पूरा नहीं है। 

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यह नियुक्ति मौजूदा भाजपा सरकार में पूर्व कांग्रेस मंत्री की बेटी को दी गई है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी ने नियमों को दरकिनार करते हुए उम्मीदवार के एक निजी कॉलेज में पढ़ाने और विवि के सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज में पीएचडी करने के समय बतौर गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने के कार्यकाल को भी अनुभव में जोड़ दिया है।
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यह यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार मान्य नहीं है। अस्थायी नियुक्ति या प्रति लेक्चर के कार्यकाल को नियुक्ति के लिए टीचिंग अनुभव में नहीं जोड़ा जा सकता। चयनित किए गए उम्मीदवार की 2016 में पीएचडी पूरी हुई थी। नियमों के अनुसार अनुबंध काल को भी अनुभव में नहीं गिना जा सकता है।
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यह है नियम
यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आठ साल का किसी भी राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय/शोध संस्थान में रेगुलर पे स्केल पर पढ़ाने और शोध का अनुभव होना आवश्यक होता है। 


मैं अवकाश पर हूं, उम्मीदवार का नाम याद नहीं: कालिया
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन और शिक्षक भर्ती की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रो. अरविंद कालिया से भर्ती और पात्रता पूरी करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अवकाश पर हूं। उम्मीदवार का नाम बताने पर उन्होंने कहा कि मुंह जुबानी कुछ याद नहीं है। वहीं, डीएस और कुलपति को ई मेल के माध्यम से इस भर्ती और उम्मीदवार की पात्रता शर्त पूरी करने के बारे में पक्ष जानने का प्रयास किया गया, मगर दोनों ओर से कोई जवाब नहीं मिला । 

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