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हिमाचल लोक सेवा आयोग: कंडक्टर भर्ती में होगी नेगेटिव मार्किंग, हर गलत उत्तर पर कटेंगे इतने अंक

Sat, 09 Dec 2023 11:08 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 09 Dec 2023 11:08 AM IST
सार

परिवहन निगम में 360 कंडक्टरों की भर्ती के लिए राज्य लोकसेवा आयोग 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। 100 अंकों की परीक्षा सुबह 11::00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगी। 

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HPPSC: There will be negative marking in conductor recruitment, 0.25 marks will be deducted for every wrong an
एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल पथ परिवहन निगम में 360 कंडक्टरों की भर्ती के लिए राज्य लोकसेवा आयोग 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। 100 अंकों की परीक्षा सुबह 11::00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगी। 360 पदों के लिए करीब 40 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत सवाल पर 0.25 अंक कटेंगे। बहु वैकल्पिक आधार पर होने वाली परीक्षा में एक से अधिक उत्तर देने पर जवाब को गलत माना जाएगा। उत्तर नहीं देने की स्थिति में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक प्रश्न के चार विकल्पों में से एक सही उत्तर के बजाए अगर दो सही उत्तर होंगे तो उन सभी उम्मीदवारों को जो इन दोनों सही उत्तरों में से किसी एक को लिखेंगे, उन्हें उस प्रश्न के लिए आवंटित अंक नहीं मिलेंगे।

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लोकसेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया कि बिना रोल नंबर, फोटो, पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। परीक्षा के लिए पथ परिवहन निगम विशेष बसें चलाएगा। परीक्षार्थी समय रहते संबंधित बस अड्डा प्रभारी से जानकारी जुटा सकते हैं। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, ब्लू टूथ या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण साथ नहीं ला सकेंगे। इसका उल्लंघन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी अनचाहे व्यवहार से बचे। कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कंडक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा को हिमाचल प्रदेश कदाचार निवारण अधिनियम 1984 के दायरे में लाया गया है, ऐसे में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

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