HP MC Election: अगले हफ्ते आएगा मेयर पद का आरक्षण रोस्टर, प्रस्ताव पर विधि विभाग से मांगी गई राय
प्रदेश के नगर निगम चुनावों के बीच मेयर पद के आरक्षण रोस्टर को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों के बीच मेयर पद के आरक्षण रोस्टर को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट होने की उम्मीद है। शहरी विकास विभाग की ओर से तैयार किया गया प्रस्ताव राज्य सरकार ने विधि विभाग को भेज दिया है और अगले हफ्ते तक इस पर अंतिम फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। रोस्टर तय होने के बाद ही मेयर पदों की श्रेणी स्पष्ट हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने हाल ही में मेयर का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल करने की व्यवस्था लागू की है।
पालमपुर, धर्मशाला, मंडी और सोलन नगर निगम में बनने वाले मेयर का कार्यकाल पांच साल होगा। नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन की प्रकिया चल रही है। मेयर पद को लेकर आरक्षण रोस्टर घोषित न होने के कारण प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति है, हालांकि प्रदेश में नगर निगम मेयर के सीधे चुनाव की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम वार्डों से जीते हुए पार्षदों में से ही मेयर का चयन होता है। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 6 मई को नाम वापसी के साथ चुनाव चिह्न आबंटित किए जाने हैं। 17 मई को मतदान होना है और 31 मई को परिणाम घोषित होने हैं।
मेयर का कार्यकाल पहले ढाई साल था जिसे बढ़ा कर पांच साल कर दिया गया है। इसे देखते हुए मेयर पद के आरक्षण रोस्टर को लेकर विधि विभाग से राय मांगी गई है। एक हफ्ते के भीतर रोस्टर जारी कर दिया जाएगा।- डाॅ. नीरज कुमार, निदेशक, शहरी विकास विभाग