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हाईकोर्ट के आदेश, 18 जून से पहले करवाओ नगर निगम चुनाव

Mon, 29 May 2017 02:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 29 May 2017 02:30 PM IST
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HP High Court Orders to Complete MC Shimla Election Before June 18.

हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए हैं कि वह 18 जून तक शिमला नगर निगम के चुनाव संपन्न करवाए। कोर्ट ने आयोग को यह सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए कि 19 जून से नया नगर निगम सदन कार्य करना प्रारंभ करे।

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ऐसे में अब साफ हो गया है कि चुनाव 18 जून या इससे पहले संपन्‍न करवाए जाएंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता भाजपा के कार्यïकर्ता राजू ठाकुर की याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को 24 घंटों के भीतर चुनाव संबंधी प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश भी दिए।
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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने सोमवार को सुनाए फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में 4 जून के बाद मौजूदा सदन व पार्षदों का कार्यकाल न बढ़ाया जाए।

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कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए हैं ये आदेश

HP High Court Orders to Complete MC Shimla Election Before June 18.

कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिए कि 5 मई को जारी निर्वाचन सूची को अंतिम सूची माने और कानून के अनुरूप नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले यदि कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहे तो उनका नाम अनुपूरक मतदाता सूची में दर्ज करे। 

राजू ठाकुर ने नगर निगम शिमला के चुनावों से जुड़ी वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 मई को जारी आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थी के अनुसार चुनाव आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव टालने के इरादे से यह अधिसूचना जारी की है।

प्रार्थी ने आयोग के स्पेशल रिविजन आफ इलेक्ट्रोल रोलस के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। प्रार्थी ने निर्वाचन आयोग के इस आदेश को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया था।

याचिककर्ता ने कहा कि संविधान की धारा 243 यू में स्थानीय निकायों के चुनावों के एक भी दिन टालने या आगे खिसकाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला तर्क संगत नहीं हैं।

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