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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP High Court, Bail plea of doctors accused in rape case rejected

HP High Court: दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका खारिज

Tue, 22 Nov 2022 08:59 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 22 Nov 2022 08:59 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में नामजद दो आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन के बाद पाया कि प्रथम दृष्टि में दोनों आरोपियों का इस अपराध में शामिल होना प्रतीत होता है। 

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HP High Court, Bail plea of doctors accused in rape case rejected
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में नामजद दो आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन के बाद पाया कि प्रथम दृष्टि में दोनों आरोपियों का इस अपराध में शामिल होना प्रतीत होता है। इन्हें जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है। दोनों के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के संगीन आरोप लगाए गए हैं। 

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पुलिस स्टेशन पांवटा साहिब में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष ने दोनों के खिलाफ गत 6 अगस्त को सत्र न्यायाधीश नाहन के समक्ष चालान भी पेश कर दिया है। दोनों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर करते हुए दलील दी है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने में भी देरी की गई है। अदालत ने दलीलों को खारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा कि प्राथमिकी दर्ज करवाने में हुई देरी उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

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