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नया कानून, आज से खुली सिगरेट बेची तो लगेगा 10 हजार जुर्माना

Sat, 08 Oct 2016 08:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 08 Oct 2016 08:33 AM IST
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HP Govt Put Ban on selling single cigarettes.

हिमाचल में अब खुली सिगरेट बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। खुली सिगरेट बेचने पर कारोबारी को 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पंजीकरण सिगरेट की बिक्री पर एक साल की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

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विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार से लागू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल सरकार ने मानसून सत्र में खुली सिगरेट और बीड़ी का विक्रय प्रतिषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक पारित किया था।
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इसे पांच अक्तूबर को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसने कानून का रूप ले लिया। राजभवन की मंजूरी के बाद इसे शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया। इसके तहत अब हिमाचल में कोई भी व्यक्ति खुली सिगरेट व बीड़ी को नहीं बेच सकेगा।

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आदेश न मानने वालों को भुगतनी पड़ेगी ये सजा

HP Govt Put Ban on selling single cigarettes.

अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो पहली बार के अपराध पर उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पंजीकरण तंबाकू उत्पादों का खुदरा कारोबार करते पकड़े जाने पर कारोबारी को तीन महीने की कैद और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

दोबारा पकड़े जाने पर एक साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। कारोबारियों को प्राधिकृत अधिकारी से मिला प्रमाणपत्र दुकानों में लगाना होगा।

कौन करेगा कार्रवाई
सहायक पुलिस निरीक्षक यानी एएसआई स्तर के अधिकारी को दुकान की तलाशी करने और कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

पंचायतों और स्थानीय निकायों में होगा पंजीकरण   
तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए पंचायतों और स्थानीय निकायों में पंजीकरण करवाना होगा।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद हिमाचल में इस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया है। यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
- कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हिमाचल सरकार।

 

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