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पुलिसकर्मियों की प्रमोशन के नियम बदल सकती है सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 02 Apr 2016 10:13 AM IST
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हिमाचल सरकार सिपाहियों के पदोन्नति नियमों में बदलाव कर सकती है, जिससे उनकी सही समय पर पदोन्नति हो।
- फोटो : Demo pic
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हिमाचल सरकार सिपाहियों के पदोन्नति नियमों में बदलाव कर सकती है, जिससे उनकी सही समय पर पदोन्नति हो। हिलोपा विधायक महेश्वर सिंह ने जब ये मामला उठाया तो सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।
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महेश्वर बोले कि 35 साल की सेवा पर भी सिपाहियों को प्रमोशन नहीं दी जा रही है। नियमों में बदलाव होना चाहिए। हिलोपा के विधायक महेश्वर सिंह ने प्रश्नकाल में सवाल उठाया कि वर्तमान में पुलिस में भर्ती और पदोन्नति नियमों के मुताबिक सिपाही 30 से 35 वर्ष की सेवा के बाद सिपाही ही सेवानिवृत्त हो जाता है।
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क्लर्क लाइन में भर्ती व्यक्ति कार्यालय अधीक्षक तक पहुंचकर सेवानिवृत्त हो जाता है। ऐसे में भर्ती और पदोन्नति नियमों में बदलने का कोई विचार है कि नहीं। सीएम वीरभद्र सिंह ने इसके जवाब में कहा है कि पुलिस विभाग में भर्ती सिपाही पांच साल का सेवाकाल पूरा करने पर बी-1 परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र हो जाते हैं।
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इस परीक्षा में पास होने के बाद सिपाही को लोअर स्कूल पास करना होता है। इसके बाद सिपाही को मुख्य आरक्षी पदोन्नत किया जाता है। बिना बी-1 पास किए सिपाही की भी मुख्य आरक्षी के 30 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति की जा सकती है। उसके बाद वरिष्ठता, योग्यता और रिक्त पदों के ही हिसाब से ही इनकी पदोन्नति होती है। इनके पदोन्नति नियमों में संशोधन के सुझाव पर कार्रवाई की जा सकती है।
46 सब इंस्पेक्टरों को पदोन्नति
प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 46 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया। सूची जारी करने के साथ ही मुख्यालय ने सभी को नई तैनाती भी दे दी है। तैनाती पाने वालों में 15 इंस्पेक्टरों को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो में लगाया गया है।
वहीं, छह को विभिन्न बटालियनों, आठ को स्टेट सीआईडी, तीन को ऊना, हमीरपुर में दो, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में एक-एक और चंबा में चार इंस्पेक्टरों को तैनाती दी गई है। इसके अलावा एक को एचपीआईपीएस और एक को पीटीसी में तैनाती दी गई है।