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5.39 लाख की धोखाधड़ी के मामले में विजिलेंस ने दाखिल की चार्जशीट
Thu, 31 Dec 2020 09:05 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Thu, 31 Dec 2020 09:05 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने वीरवार को विशेष जज वन शिमला की अदालत में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के तत्कालीन सहायक प्रबंधन के खिलाफ 5.39 लाख रुपये के हेरफेर के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट दाखिल करने से पहले ब्यूरो ने संबंधित एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति ले ली थी।
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जानकारी के अनुसार मार्च 2014 में ब्यूरो के शिमला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई कि एसबीओपी की द मॉल शाखा के आरोपी सहायक प्रबंधक कम लोन मैनेजर ने शाखा के जनरल लेजर अकाउंट (बीजीएल) से पैसा निकालकर उसे फर्जी दस्तावेजों की मदद से अपनी पत्नी व अन्य खातों में जमा कर दिया।
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मार्च 2007 में बैंक के जनरल लेजर अकाउंट से 4.99 लाख रुपये निकाले गए और 2.99 लाख रुपये एक निजी व्यक्ति के खाते में एसटीडीआर के तौर पर जमा करा दिए गए। साथ ही बाकी बचे 2 लाख रुपये अन्य बीजीएल खाते में जमा कर आगे दो अन्य लोगों के खातों में जमा करा दिए गए। इसके बाद तीन लाख एसटीडीआर के तौर पर अवैध रूप से आरोपी ने अपनी पत्नी के खाते में जमा करा दिए।
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