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हिमाचल: फिर कैबिनेट में जाएगा ग्रामीण इलाकों में भवनों के नक्शे का मामला, विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

Sat, 27 Sep 2025 11:02 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 27 Sep 2025 11:02 AM IST
सार

ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे के तहत भवनों के निर्माण का मामला फिर कैबिनेट की बैठक में जाएगा। 

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Himachal: The issue of building maps in rural areas will again go to the cabinet
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक(फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे के तहत भवनों के निर्माण का मामला फिर कैबिनेट की बैठक में जाएगा। लोगों को कोई दिक्कत न आए, इसके चलते कैबिनेट में इस मामले में विस्तृत चर्चा होगी। नदी-नालों के किनारे किसी को भवन निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भवन निर्माण को लेकर नक्शे बनाने की शक्तियां सर्वेयर या फिर किसी एजेंसी को दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए छूट रहेगी। अगर कोई व्यक्ति गांव में जमीन खरीदकर भवन या फिर व्यावसायिक गतिविधि चलाता है तो उसे नियमों के तहत ही भवनों का निर्माण करना होगा। पंचायतों में 500 वर्ग मीटर से कम प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नियम सरल होंगे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। आपदा ने भारी तबाही मचाई है। नदी-नालों के किनारे भवनों को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों की जान गई है। पिछली कैबिनेट बैठक में इस मामले को लाया गया, लेकिन विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं हो पाई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इसके नियम भी बनाए गए हैं। अब आगामी बैठक में इस मामले में चर्चा होनी है। विभाग का मानना है कि इसमें कुछ और भी संशोधन किए जाने हैं।

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4.33 लाख राजस्व मामलों का निपटारा
 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने लोगों के लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों को उनके घर-द्वार के समीप निपटाने के लिए राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की है। यह लोक अदालतें उप-तहसील और तहसील स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। अक्तूबर, 2023 से अगस्त, 2025 तक 4,33,242 से अधिक राजस्व मामले निपटाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 अक्तूबर, 2023 से विशेष अभियान चलाकर राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की थी। यह लोक अदालतें अब हर महीने के अंतिम दो दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत की शुरुआत की है। 

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