हिमाचल लोक निर्माण विभाग ने बर्खास्त किए 82 कनिष्ठ अभियंता 122 को दी नई नियुक्ति
राज्य कर्मचारी चयन आयोग के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने 82 कनिष्ठ अभियंताओं की बर्खास्तगी के साथ ही 122 नए कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए है।
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हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने जनवरी 2020 में लगे 82 कनिष्ठ अभियंताओं को शनिवार को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। राज्य कर्मचारी चयन आयोग के निर्देश के बाद विभाग ने इनकी बर्खास्तगी के साथ ही 122 नए कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए है। जानकारी के अनुसार डेढ़ साल पहले ही आयोग ने इन बर्खास्त हुए डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं के नामों का चयनकर लोनिवि को ज्वाइनिंग के लिए भेजा था। लेकिन इसी बीच डिग्री धारक आवेदकों ने कोर्ट का रुख कर लिया। डिग्री धारकों की दलील थी कि आयोग ने कनिष्ठ अभियंता के पद पर उनके आवेदन का संज्ञान इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने डिग्री धारकों को एसडीओ के पद पर आवेदन करने के लिए पात्र माना था।
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इसी आधार पर आयोग ने सिर्फ डिप्लोमा धारकों का चयन कर सूची विभाग को भेज दी। लंबी सुनवाई और सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने इस नियुक्ति के आदेश को निरस्त करते हुए डिग्री व डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं की संयुक्त मेरिट बनाने के आदेश जारी कर दिए। आदेश के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग ने नई सूची जारी की जिसमें डिप्लोमा और डिग्री धारकों की संयुक्त मेरिट बनाई गई। इस नई मेरिट में पूर्व में लगे 82 डिप्लोमा धारकों में से सिर्फ 26 ही नाम शामिल हो सके। जबकि 96 डिग्री धारकों को इस सूची में शामिल किया गया। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ डीएस दहल ने बताया कि आयोग के पत्र के आधार पर बर्खास्तगी और नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं।