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हिमाचल: आय कर चुकाने वाले बुजुर्गों को नहीं मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, संशोधित अधिसूचना जारी

Thu, 14 Apr 2022 11:28 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 14 Apr 2022 11:28 AM IST
सार

पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवा की पेंशन ले रहे दंपती अथवा आयकर दाता वृद्ध दंपती बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

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himachal pradesh revised notification for social security pension
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आय कर चुकाने वाले बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से वृद्धावस्था पेंशन में एक हजार रुपये देने का सरकार ने फैसला लिया है। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस बजट घोषणा की संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए इसमें सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम 2010 के अपात्रता नियम 6 के तहत उप नियम 5 लागू कर दिया है। सरकारी सेवा की पेंशन लेने वाले दंपती भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के हकदार नहीं होंगे।

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प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की अधिसूचना आठ अप्रैल को जारी की थी। इसके तहत 60 से 64 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। 60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए पात्र होंगे। वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाणपत्र तथा वचनबद्धता की प्रति सहित सीधे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी/ जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने होंगे। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
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बुधवार को संबंधित विभाग ने पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा की पेंशन ले रहे दंपती अथवा आयकर दाता वृद्ध दंपती बिना किसी आय सीमा की शर्त के दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए यह संशोधन किया गया है।

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